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आज हम आपके लिए भारतीय संविधान की विशेषताएं | bhartiya smabidhan ki visheshtayen लेकर आए है। भारतीय संविधान की विशेषताएं नीचे दी गई है।
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भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- भारतीय संविधान विश्व में सबसे लम्बा लिखित संविधान है।
- विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था।
- भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं।
- भारत के संविधान में प्रारंभ में 10 मौलिक कर्त्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
- भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
- भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है,क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी।
- संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है।
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है।
- भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
- भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर बल्कि दोनों का मिला-जुला रूप है।
- यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है।
- इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है।
- उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है।
- उद्देशिका में प्रयुक्त 'हम भारत के लोग...' शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है।
- भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं।
- - 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथ-निरपेक्ष और अखंडता नामक तीन शब्दों को जोड़ा गया।
- उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवम्बर,1949 दी गयी।
- इसी कारण 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
दोस्तो हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं | bhartiya smabidhan ki visheshtayen
ko संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखा है जिससे की आप आसानी से इन्हे याद कर सकें।